नकली और अमानक दवाओं की रोकथाम को लेकर चंपावत में मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण, तीन दवाओं के सैंपल लिए गए

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चंपावत, 06 जून। जनपद में नकली और अमानक दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग ने चंपावत क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। यह कार्रवाई अपर आयुक्त एवं उप-औषधि नियंत्रक, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त निर्देशों और जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशानुसार की गई।

शनिवार को औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने पुलिस लाइन क्षेत्र में संचालित मेडिकल प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान कुल तीन मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान टीम ने मेडिकल स्टोर्स के ड्रग लाइसेंस, दवाओं के स्टॉक, खरीद-बिक्री से संबंधित अभिलेख, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और रिकॉर्डिंग व्यवस्था की जांच की। औषधि निरीक्षक हर्षिता ने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए कि बिना चिकित्सकीय सलाह के आम लोगों को एंटीबायोटिक दवाएं न दी जाएं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना वैध डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी स्थिति में कफ सिरप की बिक्री नहीं की जानी चाहिए। औषधि निरीक्षक ने मेडिकल फर्म संचालकों को लाइसेंस की सभी शर्तों का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिए।

विभाग ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में कोई मेडिकल स्टोर लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करता पाया गया या किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति या फर्म के खिलाफ औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

औचक निरीक्षण के दौरान तीन दवाओं के नमूने भी लिए गए। इन नमूनों को जांच और विश्लेषण के लिए राजकीय विश्लेषणशाला भेजा जा रहा है।

औषधि नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया कि चंपावत जनपद में नकली, अमानक और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रोकने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक हर्षिता के साथ सहायक दिनेश फर्त्याल मौजूद रहे।

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