सूचना नहीं देने पर प्रधानाध्यापक के वेतन पर रोकने के निर्देश

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अल्मोड़ा। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने विकासखंड चौखुटिया स्थित स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिमलखेत के प्रधानाध्यापक का वेतन रोकने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए हैं। आयोग के आदेश के बाद विद्यालय के अन्य शिक्षक एवं कर्मचारियों का वेतन भी प्रभावित होने का मामला सामने आया है।

विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक गोपाल दत्त बुधोड़ी ने बताया कि उन्होंने 5 जुलाई 2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुछ जानकारियां मांगी थीं लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की।

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