स्वाति एस भदौरिया ने जारी की जिला योजना समिति निर्वाचन-2026 की समय-सारणी, 16 अक्टूबर को होगा मतदान एवं मतगणना

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अमीषा भट्ट

*जिला योजना समिति निर्वाचन-2026 की समय-सारणी जारी, 16 अक्टूबर को मतदान एवं मतगणना*

*12 अक्टूबर से नामांकन, निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश*

*सूचना/पौड़ी/09 अक्टूबर 2026:*
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में जनपद पौड़ी गढ़वाल में जिला योजना समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की समय-सारणी निर्धारित कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति) स्वाति एस भदौरिया ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 12 अक्टूबर 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 13 अक्टूबर को पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। अभ्यर्थी 14 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे। मतदान 16 अक्टूबर को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। इसी दिन अपराह्न 3 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी तथा मतगणना के बाद निर्वाचन परिणाम घोषित किया जाएगा।

नामांकन पत्रों की बिक्री, जमा करने, जांच एवं मतदान की प्रक्रिया विकास भवन स्थित कक्ष संख्या 1, 2, 3 एवं 4 में संपन्न होगी। चारों प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना विकास भवन सभागार में की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा सार्वजनिक स्थानों, निकायों एवं जिला पंचायत के सूचना पट्टों पर निर्वाचन संबंधी सूचना चस्पा कराने के निर्देश दिए हैं।

निर्वाचन अवधि में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों तथा जिला योजना समिति के उम्मीदवारों द्वारा किसी प्रकार का भोज, उपहार या भेंट देना प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार निर्वाचक एवं उम्मीदवार भी किसी प्रकार का उपहार या भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। इस अवधि में संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाएगी।

आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान जिला पंचायत, नगरीय निकायों एवं जिला योजना समिति की ऐसी बैठकें आयोजित नहीं की जाएंगी, जिनमें नई योजनाएं अथवा वित्तीय स्वीकृतियां शामिल हों। इन संस्थाओं द्वारा नई योजनाओं की घोषणा एवं वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी नहीं की जाएंगी। हालांकि, पूर्व में स्वीकृत एवं संचालित योजनाओं तथा भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन, रोजगार, आवास एवं कृषकों के हित में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। दैवीय आपदा, पुनर्वास एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्य भी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।

जिला योजना समिति का निर्वाचन उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 तथा उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता के निर्देश निर्वाचकों, उम्मीदवारों एवं संबंधित कार्मिकों पर समान रूप से प्रभावी रहेंगे।

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