यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट, चारधाम मार्गों पर यातायात नियम सख्त

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चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर वाहनों के संचालन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग ने यात्री और मालवाहक वाहनों के लिए निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, देहरादून की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में चारधाम यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और यात्रा मार्गों पर वाहनों के सुरक्षित संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यात्रा मार्गों पर यात्री वाहनों का संचालन प्रतिदिन सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जाएगा।

विभाग के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ मध्यम और भारी मालवाहक वाहन दिन के समय भी यात्रा मार्गों पर चल रहे हैं। इससे कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन रही है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए दिन के समय मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

परिवहन विभाग ने साफ किया है कि रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्री वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में केवल आवश्यक वस्तुओं के परिवहन से जुड़े भारी वाहन, ट्रक और लॉरियां संबंधित पुलिस थाना, चौकी और चेकपोस्ट के नियंत्रण में ही संचालित हो सकेंगी।

अधिकारियों का कहना है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और निजी वाहनों का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर नियमों का पालन कराया जाएगा।

संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों प्रवर्तन को निर्देश दिए हैं कि वे पुलिस, प्रशासन और अन्य विभागों के साथ तालमेल बनाकर आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से यात्रा मार्गों पर जाम की समस्या कम होगी और श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम यात्रा का लाभ मिल सकेगा।

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