एसएसपी श्वेता चौबे का नशा तस्करों पर सख्त रुख, खराब प्रदर्शन पर थाना प्रभारियों को लगाई फटकार

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अमीषा भट्ट

पुलिस कार्यालय, जनपद टिहरी गढ़वाल
दिनांक : 08 अगस्त 2026

*कप्तान का फरमान: नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस*

*एसएसपी श्वेता चौबे ने एनडीपीएस मामलों की समीक्षा में खराब प्रदर्शन पर अपनाया कड़ा रुख, काम न करने वाले थाना प्रभारियों को लगाई फटकार- विवेचना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं*

*जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई एवं नशा तस्करों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई के दिए निर्देश*

जनपद में नशा एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम से संबंधित अभियोगों की प्रगति की समीक्षा हेतु आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा जनपदीय एएनटीएफ (ANTF) एवं जनपद के समस्त थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान एसएसपी ने प्रत्येक थाने में दर्ज एनडीपीएस अभियोगों, विवेचनाओं की प्रगति, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, आरोप पत्रों की स्थिति, जब्त मादक पदार्थों के निस्तारण, PIT-NDPS Act के अंतर्गत की गई एवं प्रस्तावित निरोधात्मक कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई, संपत्ति जब्ती तथा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों की बिंदुवार समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न पाए जाने एवं खराब प्रदर्शन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि एनडीपीएस से संबंधित प्रकरणों की विवेचना में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी लंबित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

एसएसपी ने निर्देशित किया कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त आदतन एवं पेशेवर तस्करों के विरुद्ध PIT-NDPS Act के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर शीघ्र प्रेषित किए जाएं। साथ ही ऐसे तस्करों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति जब्ती एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि उनके आपराधिक नेटवर्क एवं आर्थिक स्रोतों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों से मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए संबंधित तस्करों के विरुद्ध NDPS Act, PIT-NDPS Act, गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी शिकायतों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में जब्त मादक पदार्थों (केस प्रॉपर्टी) के समयबद्ध निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण कर नियमानुसार मालों के शीघ्र निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे अनावश्यक लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन हो सके।

इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाने, सूचना तंत्र को मजबूत करने, संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने तथा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दोहराया कि जनपद में नशा एवं मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। NDPS Act, PIT-NDPS Act, गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति जब्ती एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का प्रभावी उपयोग कर नशा तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इस दिशा में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

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